सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर/करेंसी नोट द्वारा देय अपेक्षित राशि के साथ सीपीआईओ को भेजा जा सकता है।
- श्री विनीत कुमार, वरि. कार्यकारी निदेशक (शै.): प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
- डॉ. राजबीर सिंह गिल, उप निदेशक: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
एसएआई एनएस एनआईएस, पटियाला
फ़ोन नं. -0175-2322081
